उल्हासनगर : हरेश अशोक बोधा
उल्हासनगर में कल्याण अंबरनाथ रोड पर स्थित विवादित पवित्र होटल को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है। उल्हासनगर महानगरपालिका ने होटल के मालिक को दो दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है, यह अवैध निर्माण नहीं तोडा गया तो महापालिका कि ओर से तोडक कार्रवाई कि जायेगी ऐसी चेतावणी दी गई हे पालिका कि इस नोटीस से होटल मालिक की चुल्हे हिल गई हे
उल्हासनगर कॅम्प नंबर तीन स्थित पवित्र होटल का एक हिस्सा अनधिकृत है, जिसके बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भरत गंगोत्री ने मनपा प्रशासन को लिखित रूप से शिकायत की थी साथ ही तत्कालीन मनपा आयुक्त अजीज शेख को इसकी पुरी जानकारी देते हुये कारवाई की मांग की थी । बावजूद इसके पवित्र हॉटेल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी आखिर मे यह मामला उच्च न्यायालय में गया, जहां न्यायालय ने आठ हफ्तों में मामला निपटाने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया था । लेकिन महापालिका के अतिक्रमण विरोधी पथक ने दस महीने में कोई कार्रवाई नहीं की। बाद मे तंग आकर
श्री गंगोत्री ने न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि महापालिका की लापरवाही न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने महापालिका पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया और यह आदेश दिया कि यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाए।
अब महापालिका के सहायक आयुक्त मनिष हिवरे ने होटल मालिक को नोटिस जारी कर दी है, जिसमें दो दिन में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है।
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